
पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष जानकारी Publish Date : 04/04/2025
पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर विशेष जानकारी
प्रोफसर आर. एस. सेंगर
एक सवालः क्या पति-पत्नि दोनों ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?
समाधानः-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे एवं गरीब किसानों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योजना है। सरकार के द्वारा समय-समय पर इस योजना की किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में ही ट्रांसफर की जाती है और किसान भी सरकार के द्वारा ट्रांसफर की गई इस राशि का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं।
योजना का पैसा किया जाता सीधे पात्र किसान के बैंक अकांट में ट्रांसफरः- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रूपये की राशि को ट्रांसफर की जाती है, जिसका लाभ किसानों को मिलता है, प्रति चार महीने पर किसानों को 2,000 रूपये की तीन किस्त प्रदान की जाती हैं। सरकार के द्वारा जारी की गई यह योजना दिसंबर 2018 लागू की गई, परन्तु योजना फरवरी, 2019 से आरम्भ हुई थी।
प्रत्येक चौथे महीने 2,000 रूपये की किस्तः
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष दो-दो हजार रूपये की किस्त प्रति चार माह की दर से प्रदान की जाती है।
अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पति और पत्नि दोनों ही इस योजना का लाभ कर सकते हैं?
नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल ही व्यक्ति आवेदन करने का पात्र है और यदि परिवार का काई दूसरा व्यक्ति योजना के लाभ के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो पहले व्यक्ति का नाम इस योजना से कैंसिल कर दिया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लेने का प्रयास करता है और योजना का लाभ उठा रहा है तो सरकार ट्रांसफर की गई रकम को वापस ले सकती है।
इस योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर ‘बैनिफिशियरी स्टेटस’ के ऑप्शन जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा मोबाइल नंबर दर्ज कर कैप्चा कोड भरें और सबमिट का बटन दबा दें।
सबमिट के बटन को दबाते ही अपके सामने आपका पूरा स्टेटस आ जाता है। यदि आपको ई-केवाईसी, पात्रता और लैंड सीडिंग से सम्बन्धित मैसेज में ‘यस’ लिखा है, तो आप को इस योजना की अगली किस्त का लाभ प्राप्त होगा, और यदि मैसेज में ‘नो’ तो आपको इस योजना का लाभ नही प्राप्त होगा।
लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।