गन्ना किसानों के हित में प्रदेश सरकार के बड़े फैसले      Publish Date : 04/09/2025

            गन्ना किसानों के हित में प्रदेश सरकार के बड़े फैसले

                                                                                                                                                                                      प्रोफेसर आर. एस. सेंगर

पेराई सत्र 2025-26 के लिए कृषक हितैषी गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी लघु महिला गन्ना किसानों व अति लघु कृषकों को गन्ना आपूर्ति में विशेष प्राथमिकता-

वर्तमान में 72 कु. के सट्टा धारक के स्थान पर 81 कु. सट्टा धारक को छोटे गन्ना किसान मानते हुये, इन किसानों की पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में की जायेंगी जारी।

महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत पहली बार लघु महिला गन्ना किसानों (81 कु. या 09 पर्ची बेसिक मोड) को शत् प्रतिशत पेडी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी की जायेंगी।

अति लघु गन्ना किसानों को (36 कु. या 04 पर्ची बेसिक मोड) शत् प्रतिशत पेड़ी गन्ने की पर्चियां प्रथम पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां सातवें पक्ष में उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रदेश में पहली बार नये सदस्य कृषकों को पेराई सत्र 2025-26 में चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति या जिले की गन्ना उत्पादकता का 70 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

प्रदेश की चीनी मिले एवं कृषक जिनके यहां को. 15023 प्रजाति का क्षेत्रफल 40 प्रतिशत तक है, उन्हें पेड़ी की पर्चियां 01 से 02 पक्ष में एवं पौधे की पर्चियां 07 से 08 पक्ष में अंकित की जायेगीं।

ऐसे नये समिति सदस्यों जिनके पास पेड़ी अथवा शरदकालीन पौधा है, उनकी पर्चियां पहली बार 5 वें पक्ष में लगायी जायेगी तथा जिनके पास पौधा गन्ना है उनकी पर्चियां गत पेराई सत्र की भांति 07 वें पक्ष में ही लगेगीं।

सामान्यतः गन्ना कैलेण्डर के किसी एक कालम में अधिकतम बेसिक मोड की 04 पर्चियां ही अंकित की जाएंगी, किन्तु यह व्यवस्था 2500 कु. या उससे अधिक बेसिक सट्टा धारक कृषक के एक कालम में अधिकतम 08 पर्चियां अंकित की जा सकती हैं।

पेराई सत्र 2025-26 में यदि कृषक Mechanical Harvesting हेतु आवेदन करता है तो ऐसे कृषक को परिवारिक कैलेण्डर के अनुसार सुविधा प्रदान की जायेगी।

ऐसे पुराने गन्ना कृषक सदस्य जिन्होंने कतिपय कारणों से केवल वर्ष 2024-25 में ही केवल गन्ना आपूर्ति की है उनके बेसिक कोटा का निर्धारण चीनी मिल की औसत सप्लाई या उस कृषक की पेराई सत्र 2024-2025 की सप्लाई, दोनों में जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे कृषक जिनका अतिरिक्त सट्टा बेसिक मोड़ (09 कु.) की पर्ची से कम व 01 कु. तक ही बनता है, उन्हें कम से कम एक बेस मोड की पर्ची दी जायेंगी।

कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत पहली बार पेड़ी एवं शरदकालीन पौधा धारक कृषकों को अतिरिक्त बान्डिंग की सुविधा 5वें पक्ष से दी जायेंगी।

प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व एवं गन्ना किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत माननीय मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी तथा राज्य मंत्री श्री संजय गंगवार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन के दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. द्वारा पेराई सत्र-2025-26 के लिए गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गयी है।

गन्ना आपूर्ति नीति के संदर्भ में प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने की पर्चियों के निर्गमन सहित आपूर्ति हेतु विस्तृत निर्देश चीनी मिलों को दिये गये हैं। सट्टा एवं आपूर्ति नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, किसानों की गन्ना आपूर्ति में सुविधा, लघु महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता, गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता में संतुलन बनाये जाने की आवश्यकता है, जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्धता के साथ किसानों का समस्त पेराई योग्य गन्ने की आपूर्ति हो सके, इन्हीं तथ्यों का संज्ञान लेते हुए गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी पेराई सत्र 2025-26 के लिये सट्टा एवं आपूर्ति नीति में कृषक हितों के दृष्टिगत कई बदलाव किये गये हैं।

इस पेराई सत्र हेतु निर्गत नीति में प्रथम बार गन्ना समिति के नये कृषक सदस्यो का सट्टा पेराई सत्र 2024-25 में सम्बन्धित चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति अथवा सम्बन्धित जिले की गन्ना उत्पादकता का 70 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ दिया जायेगा।

आयुक्त ने अवगत कराया कि पेराई सत्र 2025-26 हेतु में जारी सट्टा नीति में प्रदेश सरकार के मंशानुरूप लघु महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गयी है। छोटे गन्ना किसानों (81) कुन्तल सट्टाधारक) की पेड़ी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस निर्णय से प्रदेश के कुल 13.12 लाख छोटे गन्ना कृषक लाभान्वित होंगे। प्रथम बार अतिलघु गन्ना किसानों (36 कु. या 04 पर्ची बेसिक मोड) एवं लघु महिला गन्ना किसान (81 कु. या 09 पर्ची बेसिक मोड) को पेड़ी पौधा को 52:48 के अनुपात से मुक्त रखते हुए, अति लघु गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत पेड़ी गन्ने की पर्चियां प्रथम पक्ष में तथा पौधे गन्ने की पर्चियां सातवें पक्ष में एवं लघु महिला गन्ना किसानों को शत-प्रतिशत पेडी गन्ने की पर्चियां 01 से 03 पक्ष में तथा पौधे गन्ना की पर्चियां 07 से 09 पक्ष में जारी की जायेंगी। इससे लगभग 3.75 लाख अति लघु गन्ना कृषक तथा 6268 लघु महिला गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

उन्होंने बताया कि पहली बार नये सदस्यों को पेराई सत्र 2025-26 में चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति अथवा संबंधित जिले की गन्ना उत्पादकता का 70 प्रतिशत, जो भी अधिक हो. की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 02 लाख गन्ना किसान समितियों के नये सदस्य बनते है और इसका लाभ उठाते हैं।

गन्ना शोध परिषद की ओर से जारी गन्ना किस्म को. 15023 की परिपक्वता के दृष्टिगत अतिशीघ्र मानते हुये गन्ने की कैलेण्डरिंग में प्राथमिकता प्रदान की गयी है, जिसमें मुख्यतः को. 15023 गन्ना प्रजाति को अगेती संवर्ग में शीघ्रतम परिपक्वता के कारण पेड़ी की पर्चियां 01 से 02 पक्ष में एवं पौधे की पर्चियां 07 से 08 पक्ष में अंकित की जायेगीं। इससे लगभग कुल 3.66 लाख किसान लाभान्वित होंगे तथा चीनी मिलों को चीनी परता में वृद्धि होगी जिससे कृषकों को शीघ्र गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसी क्रम में आयुक्त ने बताया कि ऐसे नये समिति सदस्यों जिनके पास पेड़ी अथवा शरदकालीन पौधा है, उनकी पर्चियां पहली बार 5वें पक्ष से 12वें पक्ष में लगाये जानी की सुविधा प्रदान की गयी है तथा जिनके पास पौधा गन्ना है, उनकी पर्चियां गत वर्ष की भांति 7वें पक्ष से ही लगेगीं। सरकार के इस निर्णय से लगभग 01 लाख नये गन्ना किसानों को लाभ होगा। वर्तमान में पेराई सत्र 2025-26 हेतु जारी सट्टा नीति के अन्तर्गत गन्ना किसानों को सामान्यतः कैलेण्डर के किसी एक कालम में अधिकतम बेसिक मोड की 04 पर्चियां ही अंकित की जाएंगी, किन्तु 2500 कु. या उससे अधिक बेसिक सट्टा धारक कृषक के एक कालम में अधिकतम 08 पर्चियां अंकित की जा सकती हैं।

ऐसे कृषक जिनके पास शत-प्रतिशत पेड़ी गन्ना है, उनकी 52 प्रतिशत पर्चियां 6वें पखवाड़े तक तथा शेष 48 प्रतिशत पर्चियां 07 वें से 10वें पखवाड़े में लगायी जायेगीं।

पेराई सत्र 2025-26 में यदि कृषक Mechanical Harvesting हेतु आवेदन करता है तो ऐसे कृषक को परिवारिक कैलेण्डर की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस प्रकार Mechanical Harvesting को बढावा देने से कृषि मजदूरों की उपलब्धता में लगातार हो रही कमी के परिप्रेक्ष्य में खेती करने में गन्ना कृषकों को सुविधा होगी। ऐसे पुराने गन्ना कृषक सदस्य जिन्होंने केवल वर्ष 2024-25 में ही गन्ना आपूर्ति की है उनके बेसिक कोटा का निर्धारण चीनी मिल की औसत सप्लाई या उस कृषक की पेराई सत्र 2024-2025 की सप्लाई दोनों में जो भी अधिक हो, उसे दी जायेगी।

लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।