
गन्ने का नकली बीज बेचने वालों पर होगी कठोर कार्यवाई Publish Date : 07/04/2025
गन्ने का नकली बीज बेचने वालों पर होगी कठोर कार्यवाई
प्रोफेसर आर. एस. सेंगर
पद्रेश में गन्ने के बीज के उत्पादक कुछ किसान शोध संस्थानों के द्वारा विकसित नई गन्ने की किस्मों के नाम पर नकली गन्ना किस्मों का व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग की प्रमुख सचिव ने गन्ना बीज की शुद्वता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित् करने के उद्देश्य से ऐसे गन्ना बीज उत्पादक किसानों की पहचान कर उनके विरूद्व कठोर कार्यवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख गन्ना सचिव वीना कुमारी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में स्थित बीज गन्ना उत्पादक किसानों की जांच कर उनके विरूद्व आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करें।
अस्वीकृत एवं छद्म गन्ना किस्मों की बिक्री करना दंडनीय अपराधः डिप्टी सीसी
उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र ने कहा है कि अस्वीकृत एवं छद्म गन्ना किस्मों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया पर छद्म गन्ना किस्मों एवं अधिक मूल्य की भ्रामक पोस्ट करने वालों पर साइबर अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाई की जाएगी। बीज अधिनियम, 1966 का उल्लंघन करते पाए जाने पर सम्बन्धित बीज विक्रेताओं के विरूद्व भी दंडात्मक कार्यवाई की जाएगी।
उप गन्ना आयुक्त ने कहा कि प्रदेश के गन्ना आयुक्त की गाइडलाइन के अनुसार बीज गन्ना एवं गन्ना किस्म स्वीकृति उपसमिति के द्वारा गन्ने उत्तर प्रदेश के लिए गन्ना किस्मों को अधिसूचित करने की व्यवस्था की गई है। अन्य प्रदेशों से लाई गई ऐसी गन्ना किस्में जो कि उत्तर प्रदेश की सक्षम समिति के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं और जिनका परीक्षण प्रदेश के शोध संस्थानों में नही किया गया है, प्रदेश इन गन्ना किस्मों का उत्पादन करना वर्जित है।
ऐसी किस्मों का उत्पादन करने में कीट एवं रोग लगने की सम्भावनाएं प्रबल होती हैं, जिससे प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई गन्ने की किस्मों में भी संक्रमण की सम्भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान गन्ने की किस्म 0238 की उत्पादकता में गिरावट और रोग ग्रहता के चलते अधिक उत्पादन प्रदान करने वाली गन्ना किस्मों के बीज की माँग में वृद्वि हुई है।
ऐसे में कुछ गन्ना बीज उत्पादक किसान प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई गन्ने की ऐसी नवीन किस्मों के नाम पर अन्य छद्म गन्ना किस्मों का उच्च दर पर विक्रय कर रहे है और किसानों से इन किस्मों के मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के चलते प्रदेश के लिए स्वीकृत गन्ना किस्मों की शुद्वता के प्रभावित होने की भी सम्भावना बनी हुई है।
ऐसे में यदि कोई गन्ना बीज उत्पादक किसान सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई दरों से अधिक पर गन्ना की किस्म का विक्रय करता है तो उसके विरूद्व बीज अधिनियम, 1966 के तहत कार्यवाई किए जाने का प्रावधान है। इसमें उक्त किसान का पंजीकरण निरस्त करने, आर्थिक दंड लगाने और एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्यवाई की जा सकती है। किसान ऐसे बीज माफिया किसानों के बारे में गन्ना विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर सूचना दे सकते हैं।
ऐसे में परिक्षेत्र के समस्त जिला गन्ना अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में पंजीकृत बीज गन्ना उत्पादक किसानों का भौतिक सत्यापन भी आवश्यक रूप से करें।
लेखकः डॉ0 आर. एस. सेंगर, निदेशक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ।