
प्रदेश की चीनी मिलों के लिए गन्ने की राज्य परामर्शित मूल्य जारी किया गया Publish Date : 15/11/2025
प्रदेश की चीनी मिलों के लिए गन्ने की राज्य परामर्शित मूल्य जारी किया गया
प्रदेश की विशेष सचिव सी. इन्दुमति के द्वारा प्रदेश आयुक्त गन्ना एवं चीनी को पत्र संख्या- 1541/46-3-2025-3(48)98-99 के माध्यम से अवगत कराते हुए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम और निजि क्षेत्र की चीनी मिलों) के विभिन्न गन्ना प्रजातियों का ‘‘राज्य परामर्शित मूल्य’’ का निर्धारण करने की स्वीकृति प्रदान की है।
शासन के द्वारा सम्यक विचारोपरन्त पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की समस्त चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र, निगम और निजि क्षेत्र की चीनी मिलों) के द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने की विभिन्न प्रजातियों के लिए ‘‘राज्य परामर्शित मूल्य’’ निम्नवत निर्धारित करने की स्वकृति प्रदान की गई हैः-
|
क्र0सं0 |
प्रजातियाँ |
दर |
|
1. |
अगेती प्रजातियाँ |
-400 रूपये प्रति कुंतल
|
|
2. |
सामान्य प्रजातियाँ |
-390 रूपये प्रति कुंतल |
|
3. |
अनुपयुक्त प्रजातियाँ |
-355 रूपये प्रति कुंतल |
पेराई यत्र 2025-26 हेतु उपरोक्तानुसार निघारित गन्ने का ‘‘राज्य परामर्शित मूल्य (एस.ए.पी)’’ के अनुसार देय गन्ना मूल्य के भुगतान चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को एकमुश्त दिया जाना है।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए चीनी मिलों के बाह्म क्रय केन्द्रों से गन्ने का परिवहन मिल गेट तक कराए जाने के मद में होने वाली ढुलाई कटौती दर 60 पैसे प्रति कुंतल प्रति किलोमीटर, अधिकतम 12.00 रूपये प्रति कुंतल होगी, जिसके अनुसार बाह्म क्रय केन्द्रों पर आपूर्ति किए गए गन्ने का मूल्य तदनुसार चीनी मिलों के द्वारा देय होगा।
पराई सत्र 2025-26 हेतु कृषकों/सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों के दृष्टिगत चीनी मिलों के द्वारा समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को दिए जाने वाले अंशदान की दर अंकन 5ण्50 रूर्प्य प्रति कुंतल निर्धारित की जाती है। उक्त निर्धारित दर के अनुसार पेराई सत्र 2025-26 में अंशदान का भुगतान चीनी मिलों के द्वारा ही किया जाएगा। अतः आप से अनुरोध है कि तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।
भवदीया
सी0 इन्दुमति

